दिनांक 21-01-2024 को श्रीमति प्रिया निवासी खील जाशली ड़ा0 कुमारहट्टी तहसील व जिला सोलन ने थाना धर्मपुर में आकर एक शिकायत पत्र दिया

दिनांक 21-01-2024 को श्रीमति प्रिया निवासी खील जाशली ड़ा0 कुमारहट्टी तहसील व जिला सोलन ने थाना धर्मपुर में आकर एक शिकायत पत्र दिया जिसमें उन्होने आरोप लगाये कि *पतराम पुत्र श्री हरिराम निवासी गांव खील झासली डा0 कुम्मारहट्टी तै0 व जिला सोलन हि0प्र0 व इन्द्रपाल पुत्र श्री करनैल सिंह निवासी रजौरी गार्डन पश्चिमी दिल्ली* ने जाली दस्तावेज बनाकर व धोखाधडी से जमीन कुल 11 बिसवा भूमि मुहाल खील जासली तह0 सोलन व उस पर बने 8 मंजिला मकान को एक गैर कृषक फर्म को बेचकर शिकायत कर्ता व सरकार का नुकसान किया है। जिस पर मुकदमा न0 16/24 दिनांक 21/1/2024 जेर धारा 409,420,417,418,166,167, 465, ,467,468,471,473, 201 भा0द0स0 दर्ज थाना धर्मपुर किया गया।

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जिसमें तफतीश के दौरान पाया गया कि उपरोक्त जमीन को पतराम जो कि हिमाचली कृषक है ने, वर्ष 2017 में ज़मीन खरीदी थी। जमीन पर पतराम द्वारा 2 मंजिला मकान का निर्माण किया गया व इसे सैक्शन 118 HP Tenancy and land reforms act की अवहेलना में एक गैर कृषक इन्द्रपाल को 99साल के लिये लीज पर 28लाख रु0 में दिया गया। उपरोक्त जमीन पर इन्द्रपाल द्वारा 8 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया और इस इमारत की दूसरी मन्जिल में बने एक फलैट को 70लाख रु0 में शिकायतकर्ता को बेचने के लिये सेल एग्रीमेन्ट तैयार किया जिसमें इन्द्रपाल ने खुद को जमीन का असल मालिक बताया व जमीन का कब्जा स्वमं के पास होना बताया।इस प्रकार छल व बेईमानी से शिकायत कर्ता से पैसे लिये गये व उक्त सेल डीड की रजिस्ट्री न करवाई। जो शिकायतकर्ता द्वारा इस मामले में एक मुक़दमा तभी 2022 में दर्ज कराया जिसमे आरोपी इंद्रपाल ने न्यायालय से अग्रिम जमानत हासिल की।इसके उपरान्त इन्द्रपाल व पतराम द्वारा उक्त जमीन की लिज डीड को कैंसिल करवाई और फिर पतराम दुबारा बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के उसी जमीन व साथ ही 8 मंजिला इमारत का भी मालिक बन गया। बाद में पतराम ने विवादित जमीन व इस पर बना 8 मन्जिला भवन 01 करोड़ 40 लाख रुपये में M/S ANANDA REALTECH फर्म को बेची ।उपरोक्त फर्म की ओर से *लक्की चन्द पुत्र श्री राम चन्द निवासी गांव टिकरी तै0 बैजनाथ जिला कांगडा हि0प्र0 व श्रीमति रिया शर्मा पुत्री श्री दलजीत शर्मा निवासी गांव धार कोटी तह0 बमसन जिला हमीरपुर हि0प्र0* ने बतौर पार्टरनर्ज ANANDA REALTECH फर्म , इस भुमि/भवन को खरीदा । उपरोक्त दोनो पक्षों के मध्य हुये भूमि हस्तांतरण इकरारनामा 17/11/2022 को Sub Registrar तहसील सोलन के कार्यालय में बना जिसका पंजीकरण उसी दिन राजस्व विभाग द्वारा किया गया।

मुक़दमा में जाँच आगे बढ़ाई गई और इस फर्म का रिकार्ड खंगाला गया तो पाया गया कि जी0एस0टी0 पोर्टल के मुताबिक़ उक्त फर्म के पार्टनर्ज *नीरज मितल पुत्र स्व0श्री सुभाष चन्द मित्तल निवासी सै09 पंचकुला हरियाणा व पंकज गर्ग पुत्र श्री सत्यप्रकाश गर्ग निवासी सै0 9 पचकुला हरियाणा हैं* उपरोक्त फर्म द्वारा दिनांक 03/08/2024 को ओनलाईन माध्यम से दर्ज की गई जी0एस0टी0 के अवलोकन पर नीरज मितल द्वारा वैरीफिकेशन करनी पाई गई। CGST कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार उपरोक्त फर्म में आज दिनाँक तक यही दोनों पार्टनर पाए गये है ।
तफ्तीश के दौरान पाया गया कि उपरोक्त पार्टनरशिप फर्म को नीरज मित्तल व पंकज गर्ग निवासी पंचकूला ने आपसी Partnership Deed दिनाँक 21-01-2021, के तहत GST portal पर दिनाँक 31-05-2021, को रजिस्टर करवाया था । जो आज भी मुताबिक कागज़ात यही दोनों इस फर्म के असल पार्टनर्स हैं । उपरोक्त सेल डीड के पंजीकरण हेतु तथा कथित पार्टनर्ज लक्की चन्द व रिया शर्मा द्वारा एक संशोधित इकरारनामा व एक शपथ पत्र पेश सब रजिस्ट्रार सोलन को किया गया था जिसमें इन दोनो द्वारा कथित रुप से उफरोक्त ANANDA REALTECH फर्म में स्वंम को नये पार्टनर्ज के रुप में बताया व इस फर्म के वास्तविक पार्टनर्ज नीरज मितल व पंकज गर्ग उफरोक्त द्वारा इस फर्म से त्याग पत्र/रिजाईन करना दर्शाया गया । रजिस्ट्री में लगे संशोधित इकरारनामें में उक्त फर्म के वास्तविक पार्टनर्स, जिनके द्वारा फर्म से रिज़ाईन करना बतलाया गया है को महज़ इकरारनामा में गवाह के रुप में हस्ताक्षर करवाए गए है तथा जो पार्टनर्स फर्म में खुद को नया जुड़ना बतला रहे है वह बतौर फर्म के Authorised Signatory अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं।
तफ्तीश के दौरान हासिल किए रिकॉर्ड के मुताबिक Ananda Realtech Partnership Firm में बतौर कागज़ात कोई भी संशोधन न हुआ है ।
*तफ्तीश पर यह पाया गया है कि उपरोक्त लोगों द्वारा धारा 118 HP Tenancy & Land Reforms Act, 1972, के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य में गैर कृषक हिमाचली द्वारा भूमि की खरीद-फरोख्त पर लगे प्रतिबन्ध से बचने के लिए षडयन्त्र के तहत उपरोक्त इकरारनामे में झूठा संशोधन किया तथा फर्म के नाम से एक झूठा शपथ-पत्र देकर षडयन्त्र रच कर व जाली दस्तावेज़ सब-रजिस्ट्रार सोलन को पेश कर उपरोक्त भूमि/ मकान को एक गैर कृषक फर्म के नाम मालिक दर्ज करवाया।* मुताविक दस्तावेज व तफतीश उपरोक्त लक्की चन्द व रिया शर्मा आज दिन तक इस फर्म के पार्टनर्ज न है जिससे यह प्रत्यक्ष है कि उपरोक्त भूमि मकान के बयनामे पंजीकरण हेतु दिया गया संशोधित इकरार नामा झूठा है तथा छल व धोखा धडी करके उपरोक्त भुमि को गैर कृषक फर्म के नाम दर्ज कराने के उदेश्य से बनाया गया था ।

मुकदमें में आरोपी रिया शर्मा, लक्की चन्द, इन्द्रपाल, पतराम माननीय अदालत से अग्रिम जमानत पर है। आरोपी नीरज मितल व पंकज गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायलय सोलन से रदद हुई थी। जो दिनांक 28/10/2024 को नीरज मितल व पंकज गर्ग को मुक़दमा में गिरफतार किया गया है। जिन्हे आज पेश अदालत किया जा रहा है।मुक़दमा में जाँच जारी है।

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