झूठी शिकायत दर्ज करवाने पर , शिकायत करता के खिलाफ मामला दर्ज

सोलन मदन शर्मा 18 मार्च

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दिनांक 12-03-2024 को शिकायतकर्ता *राजेश शर्मा पुत्र श्री पुत्र श्री मनी राम शर्मा निवासी गांव राडना डा0 त्याड़ी तह0 रामनगर जिला उध्धमपुर जम्मु कशमीर हाल किरायेदार गांव भाट डा0 जाबली तह0 कसौली जिला सोलन हि0प्र0* ने मीडिया और लोगों के माध्यम से खबर फैलायी कि इसके साथ कुछ नक़ाबपोशों ने लूट की घटना की है जिसकी जाँच के लिए इससे पुलिस टीम द्वारा शिकायत पत्र लिया गया था । जब शिकायतकर्ता की शिकायत पत्र पर कार्यवाही करते हुए FIR दर्ज करने लगे तो शिकायत कर्ता ने मना कर दिया कि यह FIR दर्ज न करना चाहता है । शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत पत्र में आरोप लगाए थे कि दिनाक 11-03-2024 को जब यह अपनी डियुटी से वापिस अपने कमरा मे जा रहा था तो दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जिन्होने मुंह पर कपडा बांध रखा था ने इसका रास्ता रोका तथा इसे धमकाया व इसके पर्स से 100 रुपये भी छीन लिए । शिकायत पत्र की तस्दीक के लिए थाना से पुलिस को मौका पर भेजा गया था। जहां पर शिकायत कर्ता का ब्यान कलमबंद किया जिसने अपने ब्यान में भी पुलिस को दी गई शिकायतपत्र की ही ताईद की तथा तस्दीक पर पता चला कि जो लोग शिकायतकर्ता के कमरा मे आए थे उन दोनो व्यक्तियों को यह अच्छी तरह से जानता है । दौराने तस्दीक एक गवाह का ब्यान कलमबंद किया गया । जिसने बतलया कि दलीप सिंह पुत्र श्री डोला राम निवासी केहू डा0 नांज तह0 करसोग जिला मण्डी इसके पास गाडी मे क्लीनर का काम करता था तथा इसके ही गांव का रहने वाला है । दिनांक 11-03-2024 को शिकायतकर्ता राजेश शर्मा उपरोक्त के साथ दलीप सिंह व उसका साथी प्रमोद शिकायतकर्ता के कमरे मे गए थे जो तीनो आपस मे दोस्त है और भली भांति परिचित है । तीनो लोग शिकायतकर्ता के कमरे में गए तथा खाना खाया परंतु शिकायकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसका रास्ता दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मुंह ढक कर रोका गया तथा इसे जान से मारने की धमकियां दी गई तथा यह भी आरोप लगाया कि इसके पर्स से 100 रुपये ले गए जो शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोप झुठे पाए गए । जिसने फिर लिखित रुप मे भी दिया कि इसने दलीप व प्रमोद के खिलाफ झुठी शिकायत दी है तथा यह अपनी गलती मानता है । शिकायतकर्ता राजेश शर्मा उपरोक्त ने प्रमोद व दलीप के खिलाफ जानबूझ कर सही तथ्यो को जानते हुए पुलिस को इस नियत से शिकायत पत्र दिया है कि पुलिस उपरोक्त दोनो व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करे तथा शिकायतकर्ता ने मीडिया में जाकर भी सच्चाई को जानते हुए भी इस झुठी शिकायत का प्रचार किया जो मीडिया मे अलग अलग अखबारों में दिखाया गया । जो शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत पत्र झुठी पाई गई जिस पर शिकायतकर्ता राजेश शर्मा के खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही करते हुए कंलदरा जेर धारा 182 IPC तैयार कर माननीय अदालत भेजा जा रहा है ।

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