चिट्टे के दोषी कर्मचारियों पर सीधी बर्खास्तगी, सुक्खू सरकार का सख्त आदेश – भारत केसरी टीवी

चिट्टे के दोषी कर्मचारियों पर सीधी बर्खास्तगी, सुक्खू सरकार का सख्त आदेश

[MADAN SHARMA]

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चिट्टे के दोषी कर्मचारी सीधा बर्खास्त, नशे के खिलाफ सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला

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मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश

प्रदेश में एनडीपीएस मामलों में सरकारी कर्मचारियों को लेकर सरकार ने कसा शिकंजा

प्रदेश सरकार ने नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को लेकर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम-19 का उपयोग सोच-समझकर और कानून के मुताबिक ही किया जाए।

प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। अधिसूचना के अनुसार सरकार ने अपने गत 17 फरवरी के पूर्व पत्र का हवाला देते हुए बताया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत चिट्टा या अन्य ड्रग्स के कब्जे, तस्करी, परिवहन, वित्तपोषण या सहयोग से जुड़े आरोपों में एफआईआर दर्ज होती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी या अनुशासनात्मक प्राधिकारी नियम-19 के प्रावधान लागू कर सकते हैं।

हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया था कि ऐसा कदम केवल कानूनी प्रावधानों और न्यायालयों के फैसलों के अनुरूप तथा लिखित रूप में ठोस कारण दर्ज करने के बाद ही उठाया जाए। साथ ही हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच जरूरी होगी और इस शक्ति का उपयोग नियमित प्रक्रिया के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के मुताबिक, बाद में यह संदेह सामने आया कि किन परिस्थितियों में नियम-19 लागू किया जा सकता है,

खासकर उन मामलों में जहां सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए अब विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया गया है। नए निर्देशों में साफ कहा गया है कि नियम-19 की कार्रवाई केवल उन्हीं मामलों में की जाएगी,

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