अपने ही दोस्त को दिया लाखों का धोखा ,धोखाधड़ी मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच जारी

सोलन, मदन शर्मा 28 जनवरी 2025 –

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जिला सोलन के धर्मपुर थाना में दर्ज एक वित्तीय धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला श्री परस राम, निवासी देवठी, जिला सोलन, एवं मालिक M/S शांति फिलिंग स्टेशन, रड़ियाना सुबाथू द्वारा दिनांक 17 मई 2023 को दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

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मामले का संक्षिप्त विवरण
शिकायतकर्ता परस राम ने वर्ष 1995 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से अनुमोदित फिलिंग स्टेशन स्थापित किया था, जिसे वह व्यक्तिगत रूप से संचालित कर रहे थे। वर्ष 2020 में गंभीर बीमारी के कारण उन्हें IGMC शिमला में उपचार हेतु भर्ती होना पड़ा। इस दौरान उनके मित्र, सुशील कुमार (निवासी सुबाथू), पेट्रोल पंप के संचालन में सहयोग कर रहे थे।

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परस राम ने व्यापारिक कार्यों में सुविधा हेतु अपनी PNB एवं HDFC बैंक की चेक बुकें सुशील कुमार को सौंप दी थीं, जिन पर उनके हस्ताक्षर पूर्व से मौजूद थे। हालांकि, सुशील कुमार ने इस विश्वास का दुरुपयोग करते हुए पेट्रोल पंप की दैनिक आय को शिकायतकर्ता के खातों में जमा न कर सुबाथू को-ऑपरेटिव सोसायटी में स्थानांतरित कर दिया।

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इसके अतिरिक्त, आरोपी ने शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में अपने आपको M/S शांति फिलिंग स्टेशन का 50% भागीदार दर्शाने वाले फर्जी दस्तावेज तैयार किए। सुशील कुमार ने N.A.T.C.S. सुबाथू में परस राम के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर एक बैंक खाता खोला तथा इस खाते से बिना किसी वैध अनुमति के ऋण प्राप्त किया। इस खाते का संचालन आरोपी द्वारा सुबाथू को-ऑपरेटिव सोसायटी के प्रबंधक अमर लाल कश्यप की मिलीभगत से किया गया।

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धोखाधड़ी की कुल राशि
शिकायतकर्ता को जब वर्ष 2022 में अपने व्यापारिक लेखा-जोखा की समीक्षा करने का अवसर मिला, तो उन्हें लगभग 80 लाख रुपये की नगद राशि का अभाव पाया गया। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोपियों ने उनकी सहमति के बिना उनके नाम से खाते संचालित किए तथा को-ऑपरेटिव सोसायटी के माध्यम से लगभग एक करोड़ रुपये के वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया।

पुलिस जांच एवं गिरफ्तारी
पुलिस चौकी सुबाथू की टीम द्वारा मामले में को-ऑपरेटिव सोसायटी का संपूर्ण रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया तथा ऑडिट रिपोर्ट और M/S शांति फिलिंग स्टेशन के वित्तीय दस्तावेजों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। जांच में पुष्टि हुई कि सोसायटी के चेयरमैन सुशील कुमार एवं प्रबंधक अमर लाल कश्यप ने मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिनके माध्यम से उन्होंने शिकायतकर्ता के नाम पर ऋण लिया और वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दिया।

पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर 28 जनवरी 2025 को दोनों आरोपियों –

अमर लाल कश्यप (पुत्र स्व. कृष्ण लाल, निवासी ओल्गी, सुबाथू, जिला सोलन, उम्र 53 वर्ष)
सुशील कुमार गर्ग (पुत्र स्व. पूर्ण चंद, निवासी सुबाथू, जिला सोलन, उम्र 75 वर्ष)
को गिरफ्तार कर लिया गया।
आगे की कार्यवाही
मामले में विस्तृत जांच जारी है, और पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही, मामले में संलिप्त अन्य संभावित व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

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