अपनी चल और अचल संपत्ति बताने पर ही मिलेगी पदोन्नति, एचएएस और सचिवालय सेवा अफसरों को कड़े निर्देश

हिमाचल प्रदेश के एचएएस और सचिवालय सेवाएं अधिकारियों ने अपनी चल और अचल संपत्ति नहीं बताई तो उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इस बारे में कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्हें चल और अचल संपत्ति का यह ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर साझा करना होगा। संपत्ति का यह ब्योरा देने के लिए सरकार ने इन दोनों श्रेणियों के अधिकारियों के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि रखी है। अगर उससे पहले यह विवरण नहीं दिया तो यह पोर्टल बंद हो जाएगा। सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के नियम 18 के तहत अधिकारियों को हर साल अपनी ताजा संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा देना होता है।

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