पूर्व सांसद के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज — हाईकोर्ट ने जिला अदालत जाने को कहा, शादी का झांसा देकर रेप के आरोप – भारत केसरी टीवी

पूर्व सांसद के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज — हाईकोर्ट ने जिला अदालत जाने को कहा, शादी का झांसा देकर रेप के आरोप

सोलन, मदन sharma15 अक्टूबर 2025

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा के पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप के बेटे बृजेश्वर कश्यप की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विरेंद्र सिंह की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने दलील दी कि आरोपी को पहले सत्र न्यायालय सोलन का रुख करना चाहिए था, न कि सीधे हाईकोर्ट आना चाहिए था।

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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। इस पर बृजेश्वर कश्यप की ओर से हाईकोर्ट से याचिका वापस लेने और सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति मांगी गई। अदालत ने यह अनुमति देते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

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बता दें कि सोलन की एक महिला ने बृजेश्वर कश्यप पर शादी का झांसा देकर दो वर्षों तक यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर महिला थाना सोलन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पीड़िता का कहना है कि जब उसने विवाह के लिए दबाव डाला तो आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया।

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इस पूरे मामले पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा विद्या नेगी ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने एसपी सोलन से मामले की निष्पक्ष जांच और बिना किसी राजनीतिक दबाव के कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आयोग ने इस प्रकरण की पूरी जांच रिपोर्ट भी मांगी है।

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